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जर्जर मकान कभी भी हो सकता है धराशायी, नगर निगम ने खाली करने दिए निर्देश

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Dilapidated house could collapse at any moment; Municipal Corporation issues orders to vacate.

रायपुर: नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 30 गोड़पारा में जर्जर भवन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम की ओर से भवन में निवासरत लोगों को पहले भी मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक भवन खाली नहीं किया गया। निगम के मुताबिक उक्त मकान वर्तमान में बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और रहने के लिहाज से पूरी तरह असुरक्षित है।नगर निगम ने नानी अधिनियम 1956 की धारा 306 के तहत संबंधित रहवासियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल जर्जर मकान को खाली कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं।

निगम का कहना है कि भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह कभी भी अचानक धराशायी हो सकता है। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है।वहीं क्षेत्रवासियों का भी कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसे खाली कराना और आवश्यक कार्रवाई करना ही बेहतर होगा। स्थानीय लोगों ने निगम के निर्देशों का पालन करते हुए भवन खाली करने की प्रक्रिया में सहयोग की बात कही है। निगम का उद्देश्य संभावित हादसे को रोकना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 

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