IPS DANGI SEXUAL HARASSMENT CASE:
Officers replaced following objection from the victim; charge sheet also issued
IPS DANGI SEXUAL HARRASHMENT CASE:
छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ विभागीय आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक (DGP) ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश जवाब में इसकी जानकारी दी है। वहीं, शिकायतकर्ता महिला की आपत्ति के बाद आईपीएस प्रशांत अग्रवाल की जगह महिला आईपीएस पारुल माथुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) दीपांशु काबरा को जांच अधिकारी बनाया गया है।
यह मामला एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की पत्नी द्वारा निलंबित आईपीएस रतन लाल डांगी पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। शुरुआती विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर विभाग ने डांगी के खिलाफ औपचारिक आरोप-पत्र जारी किया।
उच्च न्यायालय में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील अभिषेक पांडेय उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने अदालत को बताया कि शुरुआती जांच में तथ्य प्रमाणित होने के बाद ही यह विभागीय कदम उठाया गया है।

