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CG CRIME: POCSO पर बड़ा एक्शन! नाबालिग से दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा

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CG CRIME : धमतरी। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ धमतरी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नाबालिग से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000-3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन मामलों में धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी को न्यायालय के फैसले का अहम आधार माना जा रहा है।

एसपी सूरज सिंह परिहार जिले में महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से जांच, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग और मजबूत प्रस्तुतीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट के 09 मामलों में आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा चुकी है।

तीन अलग-अलग मामलों में मिली सजा

थाना अर्जुनी मामला

थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 113/2025 में आरोपी तोरण लाल जोशी (24 वर्ष) मिलाप राम जोशी, निवासी ग्राम दोनर, थाना अर्जुनी जिला धमतरी को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(5), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

थाना भखारा मामला

थाना भखारा के अपराध क्रमांक 87/2025 में आरोपी सागर उर्फ करण साहू पिता नरोत्तम साहू (21 वर्ष) निवासी ग्राम गुहेली, चौकी कण्डका, थाना बेरला जिला बेमेतरा को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज था।

थाना सिहावा मामला

थाना सिहावा के अपराध क्रमांक 46/2025 में आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी पिता कामता प्रसाद मंडावी (21 वर्ष), निवासी ग्राम भंडारवाड़ी, थाना दुगली जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज था।

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