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595 अवैध पार्किंग पर गिरेगी गाज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NHAI का बड़ा एक्शन

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यहां-वहां खड़े वाहन अक्सर गंभीर हादसों का कारण बनते हैं। ऐसे हादसों पर संज्ञान लेते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण चिह्रित कर उन्हें हटाने का आदेश दिया था। उसके पालन में अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अभियान शुरू किया है।

उसने देशभर में मुख्यत: 595 अनधिकृत पार्किंग स्थलों को चिह्रित किया है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को स्थायी रूप से अतिक्रमणमुक्त और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल गठित करने भी तैयारी है।

NHAI के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए सड़क सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अनधिकृत पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और ऐसी अन्य गतिविधियां यात्रियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं। इससे यातायात भी बाधित होता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए NHAI ने विभिन्न राज्यों में अनधिकृत पार्किंग के 595 महत्वपूर्ण स्थानों को चिह्नित किया है और इन्हें हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा संस्थागत समन्वय को और मजबूत करने के लिए NHAI जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्य बल की भी स्थापना करने जा रहा है।

निगरानी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारों के साथ मिलकर की जा रही है। प्राधिकरण का दावा है कि ये दोनों तंत्र समय पर प्रवर्तन कार्रवाई में सहायता करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सुरक्षा संबंधी मुद्दों की निरंतर निगरानी करेंगे।

NHAI ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का तत्काल आडिट करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ट्रैफिक मॉनीटरिंग कैमरे, वीडियो इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वेरिएबल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम आदि पूरी तरह से कार्यरत हों। साथ ही एंबुलेंस और राहत-बचाव वाहनों की तैनाती, हाईवे नाइट पेट्रोलिंग आदि की भी समीक्षा के लिए कहा गया है।

 

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