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CG HIGH COURT: ‘DJ बैन’ पर हाईकोर्ट का ब्रेक! वक्फ बोर्ड के फरमान पर लगी रोक

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CG HIGH COURT: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ओर से 11 जून 2026 को जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल, नाच-गाने समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने जारी किया था फरमान

दरअसल, वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के तमाम दरगाहों, उर्सों व मजहबी जलसों में डीजे पर रोक लगाई थी। जारी फरमान में नाच-गाना, डीजे और धूमाल के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने यह फरमान जारी किया था।

आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती

वक्फ बोर्ड के इस फरमान से आहत सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद की ओर से वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर कहा गया कि वक्फ बोर्ड का यह फरमान उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया है। वक्फ बोर्ड को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच ने आज इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को वाजिब मानते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा जारी फरमान पर रोक लगा दी है।

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