RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में विस्तृत हलफनामा पेश किया है। सरकार ने बताया कि RTE की दूसरी लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 1174 बच्चों का चयन किया गया है।
वहीं, बची हुई सीटों को भरने के लिए शिक्षा विभाग अभिभावकों से सीधे संपर्क कर रहा है और व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 तय की है।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने कोर्ट के निर्देश पर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करते हुए बताया कि 6 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में RTE के तहत बची हुई सीटों के लिए दूसरी लॉटरी आयोजित की गई। (RTE 2026 Lottery Result) उपलब्ध सीटें: 9,984, प्राप्त आवेदन: 12,934, चयनित बच्चे: 1,174 सरकार ने बताया कि चयनित बच्चों का प्रवेश 8 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक कराया जा रहा है।
हलफनामे में कहा गया है कि अभी भी कई सीटें रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए शिक्षा विभाग जिला स्तर पर अभियान चला रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा RTE के लाभ से वंचित न रहे।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने हलफनामे में कहा कि विभाग हाईकोर्ट के सभी आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवेश प्रक्रिया, प्रतिपूर्ति और रिक्त सीटों को भरने के संबंध में आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि RTE के तहत पात्र बच्चों को समय पर निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सके। राज्य सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 तय की है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि तब तक बची हुई सीटों पर कितने बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो पाता है।

