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KHAN SIR FIRING CASE: खान सर को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

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KHAN SIR FIRING CASE: पटना। फायरिंग और हत्या की कोशिश के मामले में घिरे खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी तलब की है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

खान सर के वकील ने कही ये बात

खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत में दलील दी कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी और इसका उद्देश्य किसी तरह का भय या आतंक फैलाना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि गोली खान सर ने नहीं चलाई थी, बल्कि सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी। वहीं, मामले में दर्ज एफआईआर को दबाव में की गई कार्रवाई बताया गया। गौरतलब है कि खान सर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

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4 जून तक फैसला सुरक्षित

इधर, खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत मांगे हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था।

 

 

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