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गलत दावा न करें… सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को दी चेतावनी, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर नाराजगी जताते हुए कंपनी से कहा कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन या गलत दावा न करे। कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक प्रस्ताव देने को कहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि विज्ञापनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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