रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ बिना किसी पूर्व सूचना के 10 अगस्त से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, प्रबंधन को आंदोलन की सूचना नहीं दी गई थी। प्रबंधन ने परिचारक (लाइन) के 1500 पदों पर जारी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिये गए हैं, इस चयन प्रक्रिया में भाग लेकर संविदाकर्मी नियमित हो सकेंगे। इसमें उन्हें अनुभव का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) डीआर साहू ने बताया कि संघ की पहली मांग यह कि विद्युत कंपनी में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। इस पर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि संविदा नियुक्ति आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि संविदा कर्मी का नियमितीकरण किया जाएगा। वस्तुतः यह उल्लेख है कि लाइन परिचारक (संविदा) के पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की है जिस पर नियोक्ता कंपनी को नियमितीकरण की बाध्यता नहीं है। लिहाजा साफ है कि संघ की नियमितीकरण की मांग युक्तिसंगत नहीं है । वर्तमान में 2510 संविदा कर्मी कार्यरत है जबकि कुल रिक्त नियमित पद 2047 है।इसलिए सभी संविदा कर्मियों को नियमित पदों के विरूद्ध नियोजित करना वर्तमान में संभव नहीं है। रिक्त नियमित पदों में से 1500 पदों पर नियमित भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती में संविदा कर्मियों को अनुभव का लाभ भी दिया जा रहा है, जो संविदा कर्मी इस वर्ष की प्रक्रिया में नियमित नियोजन नहीं पा सकेंगे उनकी संविदा अवधि समाप्त नहीं की जाएगी। घातक विद्युत दुर्घटना में मृत संविदाकर्मियों को उचित मुआवजा एवं अनुकंपा नियुक्ति पर संघ को यह अवगत कराया गया कि कंपनी बीमा सुविधा के अंतर्गत घातक दुर्घटना की स्थिति में प्रत्येक प्रकरण में नियमानुुसार आठ लाख रुपये की जोखिम राशि का भुगतान किया जाता है। इसे एक मई 2021 से पुनः निर्धारित करते हुए 15 लाख रुपये किया गया है। संघ का यह आरोप है कि ऐसे प्रकरणों में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, वह गलत है। पूर्व वर्षों में संविदा नियुक्त कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं थी। वर्तमान में भी नियुक्ति आदेश के सेवा शर्तों में अंकित है कि संविदा नियुक्त कर्मी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। विद्युत दुर्घटनाओं में स्थायी एवं अस्थायी अपंगता का शिकार हो चुके संविदा कर्मी को उचित मुआवजा नियमानुसार की जाती है। स्थायी-अस्थायी अपंगता के प्रकरणों में किसी भी संविदा कर्मी का नियोजन समाप्त करने का कोई नियम नहीं है। स्थायी अपंगता की प्रकरण में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से अपंगता के स्तर का आकलन कर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का नियम है।
संविदाकर्मियों से हड़ताल छोड़ने की अपील, बिजली कंपनी ने कहा-नियमित भर्ती की चयन प्रक्रिया में लें भाग
