प्रांतीय वॉच

प्रशासन की सजगता से रूका बाल विवाह

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रविशंकर गुप्ता/अम्बिकापुर : नाबालिग कन्या के  विवाह की सूचना पर राजस्व, महिला एवं बालविकास और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह होने से रोका गया। दरिमा के प्रभारी तहसीलदार भूषण मण्डावी ने बताया कि बुधवार को  उन्हें सूचना मिली कि ग्राम अडची में एक नाबालिग कन्या की विवाह कराई जा रही है। इसपर प्रभारी तहसीलदार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ और दरिमा थाना प्रभारी को सूचित कर बाल विवाह रोकने की योजना बनाई। तत्काल ही संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अडची पहुंचकर विवाह की तैयारी  में मंडप सजा रहे परिवार के सदस्यों को तत्काल विवाह  कार्यक्रम रोकने के निर्देश दिए। टीम के द्वारा समझाईश दी गई कि लड़की प्राथमिक कक्षा के अंक सूची के अनुसार अभी वह 18 वर्ष की नही हुई है और  नाबालिग है । इसलिए  यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनी तौर पर अपराध है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह होने से कई प्रकार में शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।  टीम के द्वारा समझाईश देने पर संतोषी के माता-पिता विवाह रोकने तैयार हो गए।

सब्जी विक्रेता पर कार्यवाही- प्रभारी तहसीलदार ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में नियमो का पालन कराने हेतु निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम खाला में एक सब्जी विक्रेता के द्वारा सब्जी की दुकान लगाकर विक्रय किया जा रहा था ।प्रतिबंधित आदेशानुसार दुकान लगाकर सब्जी बेचने पर मना करने पर सब्जी विक्रेता के द्वारा  सब्जी दुकान बंद नही करे और तहसीलदार को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर तहसीलदार ने उस सब्जी विक्रेता पर धारा 151 के तहत कार्यवाही किया गया है।

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