(अर्जुंदा नगर ब्यूरो)| हमारे नगर में जिला दंडाधिकारी बालोद के निर्देशानुसार समस्त नगरी निकाय मैं नगर पंचायत अर्जुंदा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर में समस्त व्यापारियों को लाउडस्पीकर द्वारा जानकारी दिया गया की नगर के समस्त व्यापारियों सभी प्रतिष्ठा ने सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेगी नियम व शर्तों के अनुसार व्यापारियों को निम्न निर्देश दिए गए जिसमें दुकानदार और ग्राहक मास्क लगाकर वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे सोशल डिस्टेंस का पालन शक्ति से किया जाएगा शाम 6:00 बजे के बाद दुकाने बंद रहेगा अन्यथा किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने और प्रतिष्ठान खुली रखने पर उचित कार्यवाही की जाएगी सभी व्यापारी अपनी दुकाने समय पर ही खुलेगी और बंद होगी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त दुकाने उपरोक्त समय के अनुसार खुलेगी और सभी निर्देशों का पालन होना अनिवार्य है नियमों का पालन न करने पर उचित कार्यवाही किया जाएगा