रविशंकर गुप्ता/अम्बिकापुर : जिले में अब दुकानों एवं गतिविधियों का संचालन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकेंगे। इसके साथ ही जिम एवं स्थानीय चौपाटी में स्थित दुकानों एवं गतिविधियों के प्रतिबंध को छुट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध मे अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर अम्बिकापुर द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है जो 14 जून से प्रभावी होगा ।
अम्बिकापुर जिले में अब दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे, जिम और चैपाटी की दुकानों को भी खोलने मिली अनुमति

