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कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने जिला अधिकारियों के बीच नए सिरे से किया कार्यविभाजन

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Collector Padmini Bhoi Sahu reallocated duties among district officials.

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 18 सितम्बर 2026। जिला प्रशासन के कार्यों को अधिक व्यवस्थित, सुचारू और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने जिला मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के बीच नए सिरे से कार्यविभाजन किया है। कार्यालयीन आदेश में पूर्व में जारी कार्यविभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख विभिन्न शाखाओं, न्यायालयीन कार्यों, विभागीय समन्वय, योजनाओं, निर्वाचन तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए हैं। सभी अधिकारी अपने निर्धारित कार्यों के साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

 

कार्यविभाजन के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। उनके जिम्मे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, सांसद/विधायक आदर्श ग्राम, सूचना का अधिकार के प्रथम अपीलीय अधिकारी, कृषि, रेशम, पशुपालन, समग्र शिक्षा विकास, अटल डिजिटल पोर्टल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीएम सूर्यघर योजना, विद्युत विभाग, अग्रणी बैंक, मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित समन्वय कार्य रहेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन भी वे करेंगे।

 

बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती ऋचा सिंह को उनके राजस्व एवं दंडाधिकारी दायित्वों के साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पंजीयक लोक न्यास, छत्तीसगढ़ वास स्थान दखल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के दायित्व के अलावा डीएमएफ/सीएसआर, वित्त-स्थापना लेखा शाखा एवं जिला नजरात शाखा का प्रभारी दायित्व भी उनके पास रहेगा। वित्त-स्थापना लेखा शाखा के अंतर्गत जिला कार्यालय के समस्त देयकों पर हस्ताक्षर, आहरण एवं संवितरण तथा दूरभाष, विद्युत, पीओएल एवं वाहन मरम्मत के देयकों की शासन के नियमों के अनुरूप स्वीकृति का कार्य भी वे करेंगी। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 20 हजार रूपए तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति का अधिकार भी उन्हें दिया गया है।

 

सारंगढ़ एसडीएम श्री उमेश कुमार साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी के साथ छत्तीसगढ़ लोक बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पंजीयक लोक न्यास, छत्तीसगढ़ वास स्थान दखल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वे भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला सत्कार अधिकारी एवं जिला जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। खनिज शाखा का प्रभारी दायित्व तथा खाद्य विभाग, बीज निगम एवं सीसीबी से संबंधित कार्य भी उनके जिम्मे रहेंगे।

 

डिप्टी कलेक्टर श्री प्रफुल्ल रजक को न्यायालयीन एवं राजस्व से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। इनमें किराया औचित्य निर्धारण, ई-कोर्ट एवं नजूल प्रकरण, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, ऋण भारमुक्त प्रमाण-पत्र, रीडर शाखा, सहायक अधीक्षक शाखा, प्रतिलिपि एवं स्टेनो शाखा, नजूल जांच, राहत एवं बाढ़ आपदा नियंत्रण, राजस्व लेखापाल शाखा, प्रपत्र एवं लेख सामग्री, जिला जाति प्रमाण-पत्र नोडल अधिकारी, सड़क दुर्घटना प्रकरण, नकल शाखा तथा जिला विभागीय जांच अधिकारी का दायित्व शामिल है। महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, फूड एंड ड्रग्स, अंत्यावसायी, क्रेडा एवं रोजगार विभाग के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।

 

डिप्टी कलेक्टर श्री शंकर लाल सिन्हा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सहित अधीक्षक, सांख्यिकी लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, लाइसेंस, चिटफंड, अल्प बचत, पासपोर्ट, यातायात एवं जिला सड़क सुरक्षा, भाड़ा नियंत्रण तथा भू-अर्जन शाखा का दायित्व दिया गया है। विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी तथा शासकीय कर्मचारियों के लिए उत्तराधिकार एवं संरक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य भी उनके पास रहेगा। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के अंतर्गत उच्च शिक्षा, जिला परिवहन, जिला कोषालय, जिला पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होमगार्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड, जनसंपर्क, दूरसंचार, वन, पर्यावरण, राज्योत्सव, नगर तथा ग्राम निवेश एवं आयुष विभाग शामिल हैं।

 

डॉ. वर्षा बंसल, डिप्टी कलेक्टर को भू-अभिलेख शाखा के साथ जिला जन सूचना अधिकारी, स्वामित्व योजना, राजस्व मोहर्रिर, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ट्रस्ट तथा आवक-जावक शाखा का दायित्व सौंपा गया है। भू-अभिलेख स्थापना के देयकों पर हस्ताक्षर, आहरण एवं संवितरण तथा निर्धारित वित्तीय सीमा तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति का अधिकार भी उनके पास रहेगा। विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही, विभिन्न बैठकों की जानकारी एकत्रित कर समय पर तैयार कराने, मुख्यमंत्री घोषणा, जिला पुरातत्व, संस्कृति एवं पर्यटन, मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अनुदान राशि से संबंधित कार्य, सामान्य एवं मंडी निर्वाचन तथा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर समय पर भेजने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।

 

डॉ. वर्षा बंसल के दायित्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण, सेतु निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन, कौशल विकास, लाड़ली बहना योजना, उद्योग, वन अधिकार मान्यता पत्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, स्वास्थ्य, आयुष्मान एवं व्यय वंदन कार्ड, जिला अस्पताल, सीजीएमएससी तथा खेल, युवा एवं कल्याण विभाग से संबंधित समन्वय कार्य भी शामिल हैं। प्रभारी सचिव, मुख्यमंत्री बैठक एवं अन्य बैठकों की मासिक जानकारी तैयार कराने का दायित्व भी उनके पास रहेगा। भू-अभिलेख शाखा से संबंधित कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, आबादी एवं वन अधिकार मान्यता पत्र, नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों के पट्टा संबंधी कार्य, सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य, गिरदावरी, जियो रिफ्रेशिंग, जिला स्तरीय सीमांकन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, त्रुटि सुधार तथा किसान किताब की उपलब्धता एवं वितरण जैसे कार्य भी उनके दायित्व में रहेंगे।

 

डिप्टी कलेक्टर श्री राणा विजय को शासकीय आवास गृह आबंटन, जिले में आयोजित परीक्षाओं के नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सोसायटी, ईडीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, चिप्स, मुख्यमंत्री कार्यालय, निवास/सचिवालय एवं राजभवन तथा सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न संगठनों एवं संघों के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण अथवा शासन को संबोधित ज्ञापनों पर कार्यवाही, सहायक जिला सत्कार अधिकारी, पेपर कटिंग, जनसमस्या निवारण शिविर, जनसंवाद, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर जनदर्शन, समय-सीमा शाखा तथा शिकायत शाखा का दायित्व भी उनके पास रहेगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी, आबकारी, श्रम, आदिवासी विकास तथा धरती आभा उत्कर्ष अभियान से संबंधित विभागीय समन्वय भी वे करेंगे।

इस संशोधित कार्यविभाजन से जिला प्रशासन की विभिन्न शाखाओं एवं विभागों के बीच कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन, विभागीय समन्वय तथा प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को गति मिलेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे समस्त विषय अथवा मामले, जो किसी अधिकारी को आबंटित नहीं किए गए हैं, उनका संपादन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा किया जाएगा।

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