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दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को दी नसीहत.. भविष्य में एलोपैथी के बारे में ऐसा कोई बयान ना दें

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नईदिल्ली : रामदेव के द्वारा एलोपैथी के डॉक्टरों के खिलाफ बयान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव के वकील को नसीहत देते हुए कहा कि वह अपने क्लाइंट से कहें कि भविष्य में एलोपैथी के बारे में इस प्रकार का कोई बयान न दें।

रामदेव के वकील ने कहा कि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, कोर्ट के आदेश का उनके क्लाइंट सम्मान करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम कोई भी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में उनके उनके क्लाइंट कोई बयान नहीं जारी करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोनिल के बारे में दिए गए बयान पर कहा कि हम इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में हम बाबा रामदेव सभी पक्षकारों से जवाब चाहते हैं कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट 13 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

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