BREAKING CG NEWS

पूर्व DIG भुल्लर की जमानत पर SC सख्त, CJI बोले- ‘100% खारिज होने का मामला

Share this

SC takes a stern view on former DIG Bhullar’s bail; CJI remarks, “A case fit for 100% rejection.”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित पंजाब पुलिस डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर की दूसरी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह सौ प्रतिशत खारिज होने का मामला है।’ उन्हें अक्टूबर में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी मोहन की एक पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए निर्धारित की और यह भी संकेत दिया कि यह जमानत याचिका तब तक देखेगी जब तक कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही नहीं होती।

CG HIGH COURT: NDPS केस में हाईकोर्ट सख्त! DGP से मांगा शपथ पत्र

भुल्लर की जमानत याचिका खारिज

सीजेआइ ने पूछा, ‘यह 100 प्रतिशत खारिज होने का मामला है! आप अब खारिज करना चाहते हैं या बाद में?’ भुल्लर के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता व कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की अभी तक गवाही नहीं हुई है, जबकि कुछ के बयान दर्ज किए हैं। भुल्लर ने 10 अगस्त को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका के खारिज होने को चुनौती दी है। 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *