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CG HIGH COURT: NDPS केस में हाईकोर्ट सख्त! DGP से मांगा शपथ पत्र

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CG HIGH COURT: बिलासपुर: एनडीपीएस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कथित तौर पर देहाती नालिश दर्ज कराई और जिसके आधार पर FIR हुई, उसी अधिकारी को मामले की जांच करने और चार्जशीट पेश करने की अनुमति कैसे दी गई। मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 2925 क्लोनाजेपाम (रिवोट्रिल) गोलियों की बरामदगी से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यह प्रकरण पारिवारिक विवाद के कारण महिला को फंसाने के लिए साजिश के तहत बनाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कथित प्रतिबंधित दवाओं वाला पॉलीथिन बैग महिला को सीधे नहीं मिला था। करीब 14 वर्ष के एक नाबालिग बच्चे को पतंग उड़ाते समय यह बैग घर की छत पर मिला। बच्चे ने दवाओं के बारे में मोबाइल पर जानकारी जुटाने के बाद अपनी मां को बताया। परिवार का कहना है कि बैग को अनचाही वस्तु समझकर सीढ़ियों के पास कचरे के स्थान पर रख दिया गया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 14 वर्षीय बच्चे के खिलाफ कोई FIR नहीं होने के बावजूद उसे पुलिस थाने ले जाकर 10 घंटे तक बैठाकर रखा गया।

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याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि दवाओं के स्रोत, बैग को छत पर रखने वाले व्यक्ति, संबंधित लोगों की भूमिका और महिला की गिरफ्तारी की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने बच्चे का मोबाइल भी फोरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है। कोर्ट ने DGP को जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह के पिछले आचरण के संबंध में भी व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में व्यक्तिगत या वकील के माध्यम से उपस्थित होने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

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