बिलासपुर। कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अफसरों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए जाने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने पीड़ित पक्ष को निर्देश दिया कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। साथ ही कोर्ट ने हेमंत को मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी।
ED प्रताड़ना मामला: हाईकोर्ट ने हेमंत चंद्राकर को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की अनुमति दी

