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शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पिछले पदस्थापना स्थान पर ज्वाइनिंग करने की अनुमति दी

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बिलासपुर। पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पदस्थापना और वेतन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को 45 दिनों में शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में निर्णय लेने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

शिक्षकों को वेतन व्यवस्था के लिए पुरानी पदस्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि, शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में धांधली के चलते शिक्षा विभाग ने ढाई हजार से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग निरस्त कर दी गई थी। मामले को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक हाईकोर्ट गए थे।

हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कमेटी नए सिरे से विचार करेगी। 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन देने और समिति को 45 दिनों में फैसला देने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 4 सितंबर को शासन द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। शिक्षकों को अपने पिछले पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। बीते 3 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद फैसला हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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