Authorities crack down on sale and storage of Chinese firecrackers, inspect firecracker shops
बिलाईगढ़। जिले में प्रतिबंधित चीनी पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 21 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चीन निर्मित सभी प्रकार के पटाखों के परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त आदेश के पालन में गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलाईगढ़ के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल द्वारा अनुविभाग क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानदारों को चीनी पटाखों का विक्रय एवं भंडारण नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
प्रशासन द्वारा दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि जांच के दौरान कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित चीनी पटाखों का विक्रय या भंडारण करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित पटाखा दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने सभी पटाखा व्यापारियों से जारी आदेशों का पालन करने तथा प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय एवं भंडारण से दूर रहने की अपील की है।

