SANJU TRIPATHI MURDER CASE: Big verdict in SANJU TRIPATHI MURDER CASE, 22 accused get relief
बिलासपुर। बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में कपिल त्रिपाठी पक्ष के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद बिलासपुर जिला न्यायालय ने सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.
बता दें कि 14 दिसंबर 2022 को सकरी बाइपास में कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने पारिवारिक और जमीन विवाद को हत्या की साजिश की वजह बताते हुए मामले में संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी मानते हुए जांच शुरू की.
मामले में कपिल त्रिपाठी के साथ ही उसके पिता जयनारायण त्रिपाठी, पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, मुंह बोली बहन कल्याणी, जीजा भरत तिवारी, आशीष तिवारी, रवि तिवारी, उसके दोस्तों में प्रेम श्रीवास, सुमीत निर्मलकर, अमन गुप्ता, राजेंद्र सिंह ठाकुर, केदार सिंह और रवि सिंह के साथ ही उत्तरप्रदेश निवासी सावन पाठक, अभिषेक मिश्रा, वाल्मिकी उर्फ पप्पू दाढ़ी और ताबिज अंसारी समेत 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

