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NEET UG 2026 Result में गड़बड़ी का आरोप! 318 अंक पर छात्रा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

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Allegations of irregularities in NEET UG 2026 result! Student knocks on the door of the High Court on 318 marks

बिलासपुर। नीट यूजी 2026 के परिणाम को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से विस्तृत जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ के समक्ष एनटीए ने याचिकाकर्ता से संबंधित दस्तावेज और अंकपत्र प्रस्तुत किए। प्रथम दृष्टया अंकपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता बी. सहिति को 318 अंक प्राप्त हुए हैं।

एनटीए ने कोर्ट को बताया कि नीट यूजी 2026 का परिणाम 16 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था और इसकी सूचना 17 जुलाई को ईमेल के माध्यम से दी गई थी। एजेंसी का कहना है कि याचिकाकर्ता करीब ढाई महीने की देरी से हाई कोर्ट पहुंची हैं। NTA ने इसी तरह के आर्यन अग्रवाल मामले में हाईकोर्ट के 30 जुलाई के आदेश का हवाला दिया।

हाईकोर्ट ने NTA को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। याचिका पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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