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CG HIGH COURT: रेप पीड़िता के हित में फैसला, हाईकोर्ट ने गर्भपात की दी इजाजत

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CG HIGH COURT: बिलासपुर. हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के कारण प्रेग्नेंट हुई युवती की याचिका को मंजूर करते हुए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने उसे सिम्स या जिला अस्पताल बिलासपुर में सुविधाओं के साथ भर्ती कराने का निर्देश दिया है, साथ ही भ्रूण का डीएनए सैंपल भी रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखने को कहा है.

दरअसल, पीडिता ने अपनी याचिका में कहा कि, वह ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, प्रेग्नेंट है, जिसे वह अबॉर्ट करना चाहती है, प्रेग्नेंसी उसे बहुत तकलीफ दे रही है और वह ऐसे व्यक्ति से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती जिसने उसकी सहमति के बिना उसके साथ रेप किया हो और उसे समाज के सामने बेइज्जत और शर्मिंदा किया हो. इस याचिका में एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का एक पैनल बनाने का निर्देश देने की मांग की गई.

पिटीशनर ने रेस्पोंडेंट्स को यह भी निर्देश देने की मांग की, कि प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए एक्सपर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भेजने के लिए उसे जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में एडमिट किया जाए. कोर्ट ने चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, बिलासपुर को एक्सपर्ट्स की टीम से पिटीशनर की जांच करने का निर्देश देकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (शॉर्ट में “एक्ट, 1971”) के सेक्शन 3(2) और 1971 के एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था.

रेप पीड़िता के हित में फैसला

रेप विक्टिम को तय करने की आजादी आज हुई सुनवाई के बाद जस्टिस एन के व्यास की वेकेशन बेंच ने कहा कि, रेप विक्टिम को यह तय करने की आज़ादी और अधिकार मिलना चाहिए कि, उसे प्रेग्नेंसी जारी रखनी चाहिए या उसे प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी जानी चाहिए. इस मामले में, यह बिल्कुल साफ है कि, पिटीशनर 14-16 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी में है और जब तक टर्मिनेशन का निर्देश देने वाला ज्यूडिशियल ऑर्डर नहीं मिल जाता, तब तक डॉक्टरों के लिए प्रेग्नेंसी खत्म करना भी मुमकिन नहीं होगा. मामले के फैक्ट्स और हालात, जेस्टेशनल उम्र और ज्यूडिशियल उदाहरणों को देखते हुए, रिट पिटीशन मंज़ूर की जाती है.

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