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CG HIGH COURT: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 चयनित डिप्टी कलेक्टरों को मिली पोस्टिंग…

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CG HIGH COURT: रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 भर्ती विवाद मामले में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 चयनित डिप्टी कलेक्टरों को पोस्टिंग और जॉइनिंग आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से जांच और कानूनी विवाद के चलते इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी।

दरअसल, CGPSC 2021 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और कथित घोटाले के आरोपों के बाद मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया था। इसके चलते डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत कई चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की है और जिनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे चयनित उम्मीदवारों को तय समयसीमा के भीतर जॉइनिंग दी जाए।

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