CG Coal Scam: Devendra Yadav’s increased difficulties, EOW/ACB sent notice
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। EOW/ACB ने भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव को नोटिस जारी किया है। इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर से यह नोटिस 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।
किन धाराओं में बनाया गया आरोपी
नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख है। साथ ही IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई है।
नोटिस के अनुसार विधायक देवेंद्र सिंह यादव पिता स्व. इंदल सिंह यादव, पता क्वा.नं.- 7बी, स्ट्रीट नं. 41, सेक्टर-5, भिलाई जिला दुर्ग के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
EOW/ACB ने नोटिस में 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय माननीय विशेष न्यायालय में उपस्थिति बाध्यकारी होने से विवेचना में सहयोग करते हुए न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह नोटिस धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत जारी किया गया है। विवेचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक EOW/ACB रायपुर द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है।

