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अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण मामले में जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें, एसडीएम ने दिये जांच के आदेश

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Land Dealer Basant Agarwal Faces Major Trouble in Illegal Plotting and Encroachment Case; SDM Orders Investigation

रायपुर : धरसींवा तहसील क्षेत्र के गिरौद गांव में शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण की शिकायत का मामला सामने आया है। गिरौद गांव में गुढिय़ारी के जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल द्वारा सरकारी जमीन की प्लाटिंग कर बेचने की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट पर जिला प्रशासन सख्ती बरत रही है, और तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

 

गिरौद गांव में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध प्लाटिंग की शिकायत की एसडीएम नंदकुमार चौबे से की थी। जांच में यह पाया गया कि कारोबारी ने शासकीय चारागान, निस्तार एवं जल क्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से सडक़ निर्माण कर प्लॉट काटे जा रहे थे।

 

जांच में खसरा नंबर 511/5, 630, 634, 636, 638, 644 सहित अन्य भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। यह बताया गया कि सरकारी भूमि निस्तारी-धरसा के नाम 6.39 हेक्टेयर दर्ज है। इसमें से 4.51 हेक्टेयर भाग में बसंत अग्रवाल ने मुरम से रास्ता बनाया है।

 

 

रिपोर्ट में उल्लेख है कि जमीन को समतल कर 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई और उसके किनारे प्लॉटिंग की गई। यह अवैध प्लाटिंग ओमप्रकाश सरवैय्या पिता हिम्मतलाल सरवैय्या द्वारा किया गया।

 

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा कार्य बिना वैधानिक अनुमति के किया गया है, जो राजस्व नियमों का उल्लंघन है। जांच प्रतिवेदन के साथ पंचनामा और नक्शा भी संलग्न कर उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। प्रशासन अब इस मामले में अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

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