HIGH COURT OF CHATTISGARH:परेशान रेप पीड़िता युवती को हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की मंजूरी दी
बिलासपुर|रेप केस में हाईकोर्ट ने पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के अबॉर्शन की मंजूरी दे दी है। युवती को शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंचकर अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया गया है। दरअसल 23 दिसंबर को युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन की मंजूरी मांगी थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की मंजूरी दे दी इस दौरान शासन की तरफ से सिर्फ एक पेज पर साधारण मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इस पर जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने मेडिकल बोर्ड को फटकार भी लगाई है। कोर्ट कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड की रिपार्ट के तौर पर ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट पेश की गई और बता दिया गया की युवती का अबॉर्शन किया जा सकता है। सिर्फ एक पेज की ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट मिलने पर जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने नाराजगी जताई।उन्होंने मेडिकल बोर्ड को हाईकोर्ट में तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। कहा कि, शासन के गाइडलाइन के अनुसार युवती का मेडिकल परीक्षण होना था, जिसमें कई प्रकार के टेस्ट किए जाने थे जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जांच भी की जानी थी।