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तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है- सुप्रीम कोर्ट

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तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है- सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थस्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है या जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है।

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