मैनपुर

मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व प्रचार दृ प्रसार से संबंधी किसी भी माध्यम का नहीं कर सकेंगे उपयोग मतदान कार्य में बाधा डालने वालों पर होगी कार्यवाही

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मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व प्रचार दृ प्रसार से संबंधी किसी भी माध्यम का नहीं कर सकेंगे उपयोग
मतदान कार्य में बाधा डालने वालों पर होगी कार्यवाही

मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित

पुलस्त शर्मा गरियाबंद – लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के लिए सभा, रैली, जुलूस इत्यादि प्रचार दृ प्रसार की समय सीमा मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व तक की होती है, जो कि बुधवार शाम 6 बजे तक है। इसके उपरांत किसी प्रकार की चुनावी रैली, लाउडस्पीकर आदि वर्जित रहेंगे। चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने बताया कि जिले के चिन्हांकित 9 मतदान केन्द्रों के क्षेत्र में चुनाव प्रचार बुधवार दोपहर 3 बजे तक एवं शेष 546 मतदान केन्द्रों में चुनाव प्रचार बुधवार शाम 6 बजे तक ही किया जा सकता है। मतदान दिवस पर एक प्रत्याशी को उनके आवेदन के आधार पर अधिकतम तीन वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। जिसमें से एक स्वयं के लिए, एक एजेंट के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए यह केवल मतदान दिवस पर अनुमति होगी। मतदाताओं के आने-जाने हेतु प्रलोभन पर प्रतिबंध होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में राजनीतिक प्रचार वर्जित होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार बैन प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की पोस्टर, बैनर मतदान केंद्र के 100 मीटर परिधि में नहीं होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल वाहन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर आवश्यक विद्युत सेवा, पुलिस वाहन एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न मतदाताओं के सहयोग के लिए बीएलओ को मतदान केन्द्र के बाहर तैनात किया जाएगा। मतदान कार्य में बाधा डालने वाले पर होगी कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या दुर्व्यवहार करता है उसे किसी भी पुलिस अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके आदेश पर मतदान केंद्र से हटाया जा सकता है।

मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित दृ

मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके 100 मीटर के भीतर ऐसे टोपी, शॉल, बैज, प्रतीक आदि की अनुमति नहीं होगी, जिस पर राजनीतिक दल, उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं के नाम और उनके नारे, प्रतीक या उनका सचित्र प्रतिनिधित्व हो, जो किसी चुनाव लड़ने के लिए प्रचार के लिए हो सकते है, उन्हे अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान दिवस के 48 घंटे के भीतर प्रचार-प्रसार संबंधी किसी भी प्रकार प्रदर्शन सिनेमा, टेलीविजन आदि के माध्यम से नहीं होगा दृ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने बताया कि मतदान दिवस के 48 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार का सभा जुलुस निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए वाहन की उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बल्क एसएमएस, वाईस कॉल जातिगत, धार्मिक, मस्जिद, मंदिर, गुरूद्धारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर अंतिम 48 घंटों में अपील राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उम्मीदवार सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधी सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे। किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल के परिणाम को किसी भी समय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक सहित अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर 24 अप्रैल 2024 के शाम 6 बजे से प्रतिबंधित होगा। प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार समाग्री का अंतिम 48 घंटे के पूर्व प्रकाशन का प्रमाणन आवश्यक होगा।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं

किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक पदाधिकारियों के उस क्षेत्र का मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंध होगा। सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे के अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा।

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