गुजरात की गांदीनगर कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू (Asaram Bapu) को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप (Rape) के मामले में दोषी ठहराया है. अदालत अब इस मामले में कल सजा का ऐलान करेगी।
सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई।
आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किय
न्यायाधीश डीके सोनी 31 जनवरी को आसाराम को सजा सुनाएंगे. अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया था। जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी।