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Corona Breaking : सरकार का बड़ा फैसला, चीन सहित इन 6 देशों से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटीन, नई गाइडलाइन जारी…

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कर्नाटक सरकार ने अधिक जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों में कोविड संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस में कहा गया है कि अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य है. सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य बनाया है. सरकार ने कोविड संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में प्राथमिक और द्वितीयक तौर पर आने वाले व्यक्तियों का पता लगाकर और उन्हें क्वारंटीन में भेजकर निगरानी एवं निषिद्ध प्रयास तेज करने का फैसला किया है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे अधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतररराष्ट्रीय यात्रियों को पहुंचने के बाद 7 दिनों तक घरों में क्वारंटीन रहना होगा.’ वहीं, केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड की सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.

RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे से कम समय की चाहिए होगी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड गाइडलाइंस जारी कीं, जिसमें कहा गया है कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए. हर अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों के दो प्रतिशत रैंडम जांच भी जारी रहेगी. ये निर्णय दुनिया के तमाम हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिए गए हैं.

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