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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड करें एफआइआर: हाईकोर्ट

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की मुख्य पीठ ने पुलिस महकमे को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन (Supreme Court guideline) के अनुसार वेबसाइट पर एफआइआर (FIR) अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश (administrative judge) शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आइजी होशंगाबाद व एसपी बैतूल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस व्यवस्था के साथ जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।

जनहित याचिकाकर्ता बैतूल निवासी आदित्य पचोली की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एफआइआर को इस समयावधि के अंदर पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश हैं। राज्य सरकार ने भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद बैतूल सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में एफआइआर समय पर वेबसाइट में अपलोड नहीं की जा रही हैं। इसके चलते आरोपितों और वकीलों को परेशान होना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को गृह विभाग से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं, शीघ्र ही सभी जिलों में इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा । 

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