कोरबा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए दुकानों के खुलने और बंद होने की समय अवधि तय कर दी गई है। कलेक्टर रानू साहू ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के सभी दुकाने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित होंगी।
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