प्रांतीय वॉच

दुष्कर्मी को 10 साल कैद: शराब के नशे में दो साल पहले अस्पताल जा रही युवती को उठाकर ले गया था, पुलिया के पाइप में दुष्कर्म किया और भाग निकला

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पेंड्रा : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में ADJ कोर्ट ने दुष्कर्मी फूलचंद यादव को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फूलचंद ने करीब दो साल पहले शराब के नशे में धुत्त होकर एक बीमार युवती से दुष्कर्म किया था। युवती अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान वह उसे उठा ले गया।

जानकारी के मुताबिक, गौरेला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती बीमार थी। वह अकेले ही 26 फरवरी 2019 को उपचार के लिए अस्पताल जा रही थी। अभी वह सधवानी गांव में पहुंची थी कि इसी दौरान फूलचंद यादव अपने घर से शराब के नशे में धुत्त होकर निकल आया। उसने युवती को पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती उठाकर खेत के पास बनी पुलिया के पाइप में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां से भाग निकला।

युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी
इसके बाद किसी तरह से युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इस पर युवती के पिता ने गौरेला थाने में फूलचंद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश गौरेला विनय कुमार प्रधान की कोर्ट में पेश किया था। जहां चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की।

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