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लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया निर्देश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में रोजाना अलग-अलग जिलों से रोजाना हजारों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। पिछले दो दिन से मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने अस्पतलों और मुक्तिधाम की व्यवस्था बिगाड़ दी है। हालात को देखते हु बस्तर छोड़ पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है।

वहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन के दौरान सुनवाई नहीं करने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार अब लॉकडाउन में हाईकोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी। हालांकि जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए में चीफ जस्टिस द्वारा चुनी गई बेंच को सुनवाई की छूट दी गई है।

बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले को 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमायें पूरी तरह सील रहेंगीं।

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