किरीत ठक्कर/ गरियाबंद : कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार अब जिले में दुकानें / व्यवसायिक संस्थान प्रातः 8 बजे से देर शाम 8 बजे तक संचालित होंगी। विदित हो कि कोरोना वायरस से बचाव तथा रोकथाम हेतु इसके पूर्व जारी आदेश 30 सितंबर 2020 के अनुसार जिले में दुकानों व्यवसायिक संस्थानों को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित किया जाना था , अब नए आदेश में दुकानों के संचालन के समय में शिथिलता की गई है। अब से बाजार में व्यवसायिक कामकाज रात 8 बजे तक किया जा सकेगा।
अब देर शाम 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
