राजीव कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ वॉच ब्यूरो
कोण्डागांव। सीएमओ कोण्डागांव विजय पांडे को कार्यों में भारी अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से 01 अगस्त को जारी आदेश पत्र क्रमांक एफ 2-7/ 2022/ 18 के अनुसार विजय कुमार पाण्डे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की नगर पालिका परिषद कोण्डागांव में पदस्थापना के दौरान बोर खनन कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका मेयर इन कौंसिल, प्रेसिडेन्ट इन कौंसिल के काम-काज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 का पालन नहीं करने, श्रमिक प्रदाय हेतु आमंत्रित ई-निविदा में भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन करने एवं रायपुर नाका स्थित दुकान आबंटन हेतु नीलामी की कार्यवाही में प्रतिस्पर्धा के अभाव में भी नीलामी की जाकर निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका कार्यपालन, यांत्रिकी, स्वास्थ्य सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के प्रावधान अंतर्गत विजय कुमार पाण्डे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैं। निलंबन अवधि में विजय पाण्डे का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।