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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण करें: कलेक्टर

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सन्नी खान/बालोद : कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में शतप्रतिशत निराकरण करें। श्री महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी विभाग में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण की समीक्षा प्रत्येक समय सीमा की बैठक में किया जाएगा। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि विद्युत संबंधी प्राप्त समस्याओं व शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कैम्प आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले में रासायनिक खाद की मॉग तथा उपलब्धता की जानकारी ली। कलेक्टर ने समय सीमा के प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की और शेष प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास, राज्य सचिवालय, पीजीएन, कमिश्नर कार्यालय आदि से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. ए.के.बाजपेयी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, एस.डी.एम. बालोद श्री आर.एस.ठाकुर, एस.डी.एम. गुण्डरदेही श्री भूपेन्द्र अग्रवाल, एस.डी.एम. डौण्डीलोहारा श्रीमती प्रेमलता चंदेल, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस, श्री ऋषिकेश तिवारी, श्री अभिषेक दीवान और श्री सुब्रत प्रधान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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