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CHHATTISGARH: शराब तस्करी केस में शिक्षक गिरफ्तार, 48 घंटे हिरासत के बाद DEO ने किया निलंबित

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CHHARTISGARH :Teacher arrested in liquor smuggling case; suspended by DEO after 48 hours in custody.

आरंग। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े अवैध शराब तस्करी के मामले में आरंग पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। मामले में अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

7 आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि बीते रविवार की रात थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि अर्टिका कार (क्रमांक CG 04 QB 5200) में ग्राम गुल्लू शराब भट्ठी से भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही है। पुलिस टीम ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर कार को पकड़ा।

कार की तलाशी लेने पर 160 पाव (28.800 बल्क लीटर) देशी मसाला शराब (कीमत 16,000) बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 8 लाख की अर्टिका कार सहित कुल 8,16,000 की संपत्ति जब्त की थी।

इस मामले में पुलिस ने शराब दुकान सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और संकुल समन्वयक शिक्षक तीरित राम बांधे सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज किया था।

DEO ने जारी किया निलंबन आदेश

पुलिस द्वारा आरोपियों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर जी. सतीश कुमार ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया है।

आचरण नियमों का उल्लंघन: शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन एवं गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है।

निलंबन का आधार: आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

मुख्यालय निर्धारित: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा, जिला रायपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

 

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