Kerala Name Change: Now officially ‘Keralaam’ Kerala,
Kerala Name Change: नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नए नाम के तौर पर ‘केरलम’ को अधिसूचित किया है और यह बदलाव मंगलवार से लागू हो गया है।
मंगलवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा, “केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 25 अगस्त, 2026 को वह तारीख तय करती है जब उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।”
इसी महीने राष्ट्रपति मुर्मू ने बिल को दी थी मंजूरी
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को मंजूरी दे दी थी जिसके बाद यह कानून बन गया। लोकसभा ने 11 अगस्त को केरल (नाम परिवर्तन) बिल पास किया था और उसके बाद राज्यसभा ने 12 अगस्त को इसे मंजूरी दी।

