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10 लाख लेकर मुकरा कारोबारी दंपती, कोर्ट ने पुलिस को दिए FIR के आदेश

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भिलाई: ग्राम कोहका स्थित एक भूमि के विक्रय में कथित धोखाधड़ी और न्यासभंग के मामले में सुपेला थाना पुलिस ने सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता शाह और उनके पति केतन शाह के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। आरोपितों पर अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

50 लाख में हुआ था भूमि सौदे का इकरारनामा

प्रार्थी सुनील कुमार सोमन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में बताया गया कि आरोपित संगीता शाह और केतन शाह ने ग्राम कोहका स्थित भूमि को पूरी तरह विवादमुक्त और भारमुक्त बताते हुए 50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसके लिए 13 मार्च 2023 को इकरारनामा निष्पादित किया गया और प्रार्थी से 10 लाख रुपये बयाना राशि के रूप में प्राप्त किए गए।

 

 

बाद में विक्रय विलेख करने से किया इंकार

प्रार्थी के अनुसार, अग्रिम राशि लेने के बाद आरोपितों ने भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करने से इंकार कर दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि संबंधित भूमि पहले से ही लीज पर दी गई थी और उस पर विवाद भी चल रहा था। आरोप है कि यह जानकारी जानबूझकर छिपाई गई और प्रार्थी को धोखे में रखकर सौदा किया गया।

 

जमीन गिरवी रखकर लिया करोड़ों का ऋण

मामले में यह भी सामने आया कि आरोपितों ने उसी भूमि के मूल दस्तावेजों का उपयोग कर एक्सीस फाईनेन्स लिमिटेड से लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर लिया। प्रार्थी द्वारा कई नोटिस और प्रयासों के बावजूद इकरारनामे का पालन नहीं किया गया।

 

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग रवि महोबिया ने अभिलेखों का अवलोकन किया। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर सुपेला पुलिस को अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 120 बी, 406, 416, 420, 467, 468, 471 और 34 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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