उपादान भुगतान को लेकर फेडरेशन आफ एजुकेशन सोसायटी की बैठक रायपुर में
प्रदेश के शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों से दिनाक ०३.०४.१९९७ से ३१.०३.२०१३ तक के अवधि में सेवा निवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के उपादान का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेच द्वारा पारित निर्णय दिनांक १०.०५.२०२४ के द्वारा विद्यालय प्रबंधको को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है, जबकि वेतनों का सदाय अधिनियम क्रमांक २० सन् १९७८ की धारा ५(२) के तहत् अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों व प्रबंधकीय अंशदान भुगतान के लिए होने वाले व्यय भार को संस्थागत निधि बैंक खाते मे अग्रिम में जमा करने का प्रावधान किया गया है अर्थात् शासन को भुगतान करना है, दिनांक ०१.९४.२०१३ से राज्य शासन के द्वारा ही उपादान का भुगतान भी किया जा रहा है। प्रदेश के शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों के संचालन समितियों के अध्यक्ष/सचिव प्रतिनिधि आज के बैठक में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,धमतरी,महासमुंद, चांपा जांजगीर, रायगढ़,जशपुर, अंबिकापुर, एम. सी. बी. कोडवा इत्यादि जिलों से सैकड़ों प्रबंधकों के माननीय न्यायालय बिलासपुर के डी. बी. के निर्णय को अनुदान अधिनियम व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व ग्वालियर बेंच के डी. बी. निर्णय के विरुद्ध मानते हुए सर्व–सम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय में यथा शीघ्र वाद दायर करने के साथ ही स्टे प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। (अरविन्द शर्मा) महासचिव