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सरकार बदलते ही भू-माफियाओं के राजदार पटवारी को पुलिस ने दबोचा, सालों से चल रहा था फरार

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सक्ती। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है. अतिक्रमणकारियों और भू-माफियाओं पर भी सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी सख्ती की आंच सक्ती में भी दिख रही है, वर्षों पहले सक्ती में भू-माफियाओं के राजदार रहे पटवारी कुंज बिहारी बेसवाड़े को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पटवारी बेसवाडे पर शासकीय रिकॉर्ड में कूट रचना कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है. करीब दो साल से पटवारी फरार चल रहा था, जिसे सक्ती पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

मामले में पुलिस ने बताया की शिकायतकर्ता संजय रामचन्द्र ने शिकायत पेश की थी की सक्ती के जगदीश बंसल ने विगत 20 वर्षों से शासकीय भूमि पर कब्जा कर 24 मकान का अपार्टमेंट और करोड़ों का आलिशान बंगला बना लिया है. इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी. जिसकी जांच कलेक्टर ने जांच दल गठित कर करवाया. कलेक्टर जांजगीर के ज्ञापन दिनांक 06.04.2019 के बिन्दु क 01 में हेमलता पति जगदीश प्रसाद बंसल साकिन सक्ती पटवारी हल्का नम्बर 22 के नाम पर खसरा नम्बर 1316/7 कुल रकबा 12 डिसमिल 1998 के अभिलेख अनुसार दर्ज था. परंतु हेमलता बंसल के द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के कूटरचना कर 03 डिसमिल जमीन को अपने नाम पर 1316/34 रकबा बनाकर अभिलेख में दर्ज करा लिया गया.

जगदीश बसंल ने अपने आवेदन के माध्यम से बताया है कि नामांतरण कमांक 121 दिनांक 03.08.2004 के माध्यम से नाम पर दर्ज कराया गया है. वहीं तहसीलदार सक्ती ने जांच कर प्रतिवेदन दिया है कि 2003-04 एवं 204-05 दायरा पंजी का जांच किया गया. जिसके अनुसार हेमलता पति जगदीश बंसल के नाम पर दर्ज नहीं है. इस वजह से हेमलता बंसल ने कूट रचना कर राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर खसरा नम्बर 1316/34 रकबा 3 डिसमिल दर्ज कराया गया है. इसके लिए थाना सक्ती में हेमलता पति जगदीश प्रसाद बंसल और तत्कालीन हल्का पटवारी कुजबिहारी बैसवाड़े के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए भेजा गया था.

जिस पर 4.09.2021 को थाना सक्ती में हेमलता बंसल निवासी सक्ती और कुंज बिहारी बैसवाडे तत्कालीन हल्का पटवारी के विरुद्ध अपराध कमांक 02/2021 धारा 420,467,468, 471, 34 भादवि दर्ज किया गया. आरोपीया हेमलता बंसल पति जगदीश बंसल को उच्च न्यायालय बिलासपुर के एम सी आर सी (ए) नंबर 1232/21 के परिपालन में अग्रिम जमानत मिल गई थी. मामले के अन्य आरोपी कुंज कुमार बेसवाडे पिता बिसाहू लाल उम्र 65 साल साकिन अशोक नगर बिलासपुर फरार था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

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