देश दुनिया वॉच

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, 30 मई को हुए थे गिरफ्तार

Share this

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आज गुरुवार को मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। । उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि उक्त आदेश में कोई अवैधता था या गलती नहीं है। अदालत ने साथ ही मामले में अन्य आरोपित अंकुश जैन व वैभव जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *