Karan Rathore Murder Case: 7 accused sentenced to life imprisonment in Karan Rathore murder case!
मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में चर्चित करण राठौर हत्याकांड मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बलवा के अपराध में सभी दोषियों को 2-2 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। न्यायालय ने दोषियों पर कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि 5 सितंबर 2025 को पुरानी रंजिश को लेकर मनेंद्रगढ़ के बताशा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने करण राठौर की हत्या की गई थी। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
हत्याकांड में रितिक मिश्रा, सचिन जैन और राशिद खान सहित कुल सात आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया गया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा बलवा के मामले में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी दोषियों पर कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
न्यायालय ने मृतक करण राठौर के माता-पिता को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। वहीं, आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 249 के तहत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

