घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कार्रवाई में 30 सिलेंडर जब्त
– सुरेश सिंह बैस
बिलासपुर। घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और वितरण करने के मामले में शारदा गैस एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद एजेंसी के मालिक सुभाष जायसवाल और कर्मचारी लव कुमार यादव के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। खाद्य विभाग की टीम ने 19 दिसंबर को महामाया पार्क कॉलोनी स्थित एक गोदामनुमा मकान में छापा मारा। वहां शारदा गैस एजेंसी का बुकिंग काउंटर संचालित हो रहा था। जांच के दौरान मौके पर 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 18 आंशिक भरे और 12 पूरी तरह भरे सिलेंडर शामिल थे। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी पुष्पा मरकाम ने स्वीकार किया कि यह स्थान शारदा गैस एजेंसी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण और वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने बताया कि रोजाना 20-25 सिलेंडर यहां से वितरित किए जाते हैं। वहीं एजेंसी के कर्मचारी लव कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत पंजी के अनुसार प्रतिदिन 35-40 सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि कई उपभोक्ताओं से सिलेंडर के लिए 1000-1200 रुपये तक वसूले जा रहे थे, जबकि इसके लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। उपभोक्ताओं ने बताया कि वे कभी-कभी सिलेंडर खुद गोदाम से लेकर जाते हैं और कभी ऑटो के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने पुष्टि की कि शारदा गैस एजेंसी का रिहायशी इलाके में काउंटर और सिलेंडरों का भंडारण अवैध है। इस कार्रवाई में कार्रवाई में सुरक्षा के मद्देनजर सभी 30 सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। शारदा गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारी पर द्रवीकृत पेट्रोलियम प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।