बिलासपुर

रिटायर्ड प्रधानपाठक को अधिक तनख्वाह दिए जाने के मामले में शिक्षा विभाग के वसूली के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

रिटायर्ड प्रधानपाठक को अधिक तनख्वाह दिए जाने के मामले में शिक्षा विभाग के वसूली के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

बिलासपुर। बिलासपुर : रिटायर्ड प्रधानपाठक को अधिक तनख्वाह दिए जाने के मामले में शिक्षा विभाग के वसूली आदेश जारी किए थे.जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि को जल्द लौटाने के आदेश दिए हैं. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मस्तुरी ने उनके सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर सेवानिवृत्ति देयक से 1 लाख 38 हजार 153 रुपए का वसूली आदेश जारी कर वसूली की थी. कोर्ट में कहा गया था कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी से सेवानिवृत्ति दिनांक से 5 वर्ष पूर्व अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर रिटायरमेन्ट के बाद किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है. दरअसल सीपत निवासी सूर्यप्रकाश मिश्रा शासकीय प्राथमिक शाला सीपत बिलासपुर में प्रधान पाठक के पद पर थे. 62 वर्ष की आयु पूरा करने पर वे सेवानिवृत्त हुए. लेकिन रिटायमेन्ट के एक माह पहले विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मस्तुरी ने उनके सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर सेवानिवृत्ति देयक से 1 लाख 38 हजार 153 रुपए का वसूली आदेश जारी कर दिया. याचिकाकर्ता ने इस वसूली आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट याचिका दायर की है।

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