भाजपा बलात्कारी ब्रह्मानंद को झारखंड पुलिस को सौंपे
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि देश में सरकार चलाने वाले दल के नेता कानून का मजाक उड़ाते हुये एक अपराधी के पक्ष में लामबंध होकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी के पक्ष में खड़े है। भाजपा का रवैया गैरकानूनी, अतिवादी और कानून और संविधान का माखौल उड़ाने वाला है। झारखंड पुलिस को अपराधी ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी के लिये आने की खबरों पर भाजपा ने जो बौखलाहट दिखाई है वह अनैतिक और असंवैधानिक है। एक अपराधी को बचाने के लिये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लामबंद हुयी है, भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार के आरोप है। एक मासूम बच्ची को जबरिया देह व्यापार में ढकलने के आरोप है। उनके ऊपर 376 के तमाम धाराओं के तहत इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं। ऐसे अपराधी को पुलिस के हवाले स्वयं करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको पुलिस से बचाने के लिये पुलिस को चुनौती दे रहे है। ऐसा दल जो देश की सरकार चला रही है एक ऐसा दल जो भारत की संघीय व्यवस्था को संभालने की जिसकी जवाबदारी है उस दल के नेता एक अपराधी के बचाव में देश के कानून का मखौल उड़ा रहे है। महिलाओं के इज्जत को तार-तार करने वाले और बच्चियों के इज्जत को तार-तार करने वाले बलात्कारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है नारे बाजी कर रहे है ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है अपराधी के बचाव में बयानबाजी, उसे छिपाने तथा अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ब्रह्मानंद के खिलाफ जब एफ.आई.आर. दर्ज किया गया था तब 15.5.2019 को झारखंड में भाजपा की सरकार थी और भाजपा के नेता रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। आरोपी भाजपा का पूर्व विधायक है प्रभावशाली नेता है इसलिये भाजपा ने अपने नेता को बचाने के लिये उस समय गिरफ्तारी नहीं किया जबकि पीड़िता के बयान के आधार पर उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुआ था। इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि अपने पूर्व विधायक को बचाने के लिये किन भाजपा नेताओं ने तत्कालीन रघुवर दास की सरकार पर दबाव बनाया था? बलात्कार का आरोपी सामूहिक बलात्कार का आरोपी जिसके ऊपर में पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो वह बिना उच्च राजनैतिक संरक्षण के इतने दिन तक खुलेआम नहीं घूम सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जमशेदपुर के थाना टेल्को में प्राथमिकी बुक पन्ना क्रमांक 19138, प्राथमिकी क्रमांक 84/2019 धारा दिनांक 15.05.2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376 डी डी, 120 बी भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। इस दुराचार में ब्रह्मानंद नेताम के साथ भाजपा नेता दीपांकर सिन्हा, नरेश सोनी भी था। ब्रम्हानंद नेताम सहित इन भाजपा नेताओं ने एक 15 साल की नाबालिग मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता के द्वारा अदालत में धारा 164 के बयान में दिये बयान में ब्रम्हानंद नेताम का नाम लिया साथ ही मामला नाबालिग और पॉस्को एक्ट का था तो इसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंह भूमि, जमशेदपुर के द्वारा दी गयी पुलिस अधीक्षक की जांच में भी ब्रम्हानंद नेताम के ऊपर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन में 10वें क्रम ब्रम्हानंद नेताम थाना चारामा (छत्तीसगढ़) पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर का नाम है। ऐसे अपराधी को भाजपा बचा रही है।