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अब 17 साल की उम्र में वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे अपना नाम

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। दरअसल अभी तक 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा पाते थे। लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs, EROs, और AEROs को निर्देश दिया है। कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चत करने में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकें। ऐस में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा।

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