पंचायत सचिवों ने सूचना अधिकार कानून का पंचायतों में बनाया था मजाक
अफताब आलम
बलरामपुर/ बलरामपुर जनपद पंचायत के तीन ग्राम पंचायत सचिवों को राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन किए जाने के एवज में पाँच – पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित किया है |
आपको बता दे कि बलरामपुर जिले के पत्रकार आफताब आलम के द्वारा सूचना अधिकार कानून के तहत ग्राम पंचायत चित्रविश्रामपुर सचिव विष्णु पद मण्डल,ग्राम पंचायत जतरो सचिव विष्णु पद मण्डल एवं ग्राम पंचायत लुर्गीकला के पंचायत सचिव राम गोपाल यादव से सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी का मांग किया गया था, जिस पर जन सूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर पत्रकार आफताब आलम ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ सूचना आयोग रायपुर को अपील करते हुए सुनवाई कर जानकारी दिलाने का निवेदन किया गया था |
राज्य सूचना आयुक्त के आदेश का उल्लंघन किए जाने एवं सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन किए जाने के एवज में राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत सचिवों को पाँच- पाँच हजार रुपये के अर्थदंड की राशि से दंडित किया है, तथा अर्थदंड की राशि ग्राम पंचायत सचिवों से वसूल करते हुए शासकीय कोष में जमा कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलरामपुर को पत्र भेजते हुए कार्यवाही किए जाने आदेश पारित किया है |
राज्य सूचना आयोग के इस कार्यवाही से लापरवाह जन सूचना अधिकारीयो में हड़कंप मचा हुआ है |
राज्य सूचना आयुक्त ने पारित आदेश की कॉपी संभागायुक्त सरगुजा संभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलरामपुर, को पत्र प्रेषित करते हुए पालन करने कहा है |