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Varanasi Serial Blast Case : यासीन मलिक के गुनाहों का हुआ हिसाब, 16 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 18 लोगों की जान लेने वाले आतंकी को

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गाजियाबाद। Varanasi Serial Blast Case : वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Blast) के दोषी आतंकी वलीउल्लाह (Waliullah Khan) को फांसी की सजा सुनाई गई है। दो दिन पहले ही उसे दोषी ठहराया गया था। आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में उसे उम्रकैद की सजा दी गई है।

 

वाराणसी बम कांड में दोषी वली उल्लाह को न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने हत्या, आतंक फैलाना, विस्फोटक सामग्री का प्रयोग करना और हत्या के प्रयास के मामले में सजा-ए-मौत सुनाई है। Varanasi Serial Blast सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि घर मे 80 वर्ष की बूढ़ी मां, पत्नी, बेटा और बेटी की आर्थिक हालत खराब है। घर मे कोई कमाने वाला नहीं है। मदरसे में बच्चों को तालीम देकर गुजर-बसर करता था। जेल में उसका आचरण सही था, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। अदालत ने कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

 

बता दे कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। Varanasi Serial Blast जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया था।

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